दिल्ली विधानसभा को नोटिस…

ओ.पी. शर्मानई दिल्ली| दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक ओ.पी. शर्मा की याचिका पर शनिवार को दिल्ली विधानसभा को नोटिस जारी किया है। शर्मा को आम आदमी पार्टी (आप) की विधायक अलका लांबा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने के लिए दो सत्रों के लिए निलंबित किया गया है। अदालत ने शर्मा और आप नेता लांबा को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से इस मामले को सुलझाने को कहा था, लेकिन दोनों के बीच यह मामला नहीं सुलझा।  न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने मामले की सुनवाई 28 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है। 

ओ.पी. शर्मा की याचिका पर फैसला

भाजपा नेता ने दिल्ली विधानसभा से उन्हें दो सत्रों के लिए निलंबित किए जाने को लेकर पारित किए गए प्रस्ताव को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। शर्मा नौ और 10 जून को दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में सम्मिलित नहीं हो पाए थे। न्यायाधीश सिंह ने अपने कक्ष में लगभग दो घंटे शर्मा और लांबा से अलग-अलग बात की थी, लेकिन शर्मा ने एकतरफा माफी मांगने से इंकार कर दिया था और निलंबन के खिलाफ अपनी याचिका पर फैसला सुनाने को कहा था। एक आचार समिति ने लांबा के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर उनके निलंबन की सिफारिश की थी, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा ने 31 मार्च को उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था। शर्मा ने कहा कि आचार समिति का फैसला ‘गलत और पक्षपातपूर्ण था’, क्योंकि उसके सभी नौ सदस्य आप के सदस्य थे।

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