एक सितंबर से जेलों में कैदियों की परिजनों से मुलाकात होगी शुरू, जाने क्या है नियम

राज्य की जेलों में बंद कैदियों व रिश्तेदारों को कारागार मुख्यालय से बड़ी राहत दी है। एक सितंबर से जेलों में कैदियों की परिजनों से मुलाकात शुरू हो जाएगी। हालांकि माह में दो ही दिन बंदी की मुलाकात करायी जाएगी और बंदी और मुलाकाती के बीच पांच मीटर की दूरी रखी जाएगी। इसके अलावा मुलाकात से पहले मुलाकाती को 10 दिन के भीतर की निगेटिव कोरोना जांच रिपोर्ट साथ लानी होगी।

राज्य में 11 जेल व दो सब जेल हैं। इसमें हजारों की संख्या में कैदी रखे गए हैं। कोरोना संक्रमण शुरू होने पर मार्च माह में कैदियों की मुलाकात पर रोक लगा दी गयी थी। हालांकि कैदियों व परिजनों की सहूलितय के लिए कुछ जेलों में ऑनलाइन मुलाकात और फोन पर बात कराने की सुविधा शुरू की। कैदी व परिजनों के आपस में नहीं मिलने की वजह से दोनों के बीच में चिंता बनी रहती थी। छह माह के बाद कारागार मुख्यालय ने कुछ नियमों के साथ मुलाकात कराने का आदेश जारी कर दिया है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक नैनीताल मनोज आर्य ने बताया कि कारागार महकमे क अपर पुलिस महानिदेशक डॉ. पीवीके प्रसाद की ओर से जारी आदेश सभी जेलों में पहुंच गया है। एक सितंबर से आदेश का पालन करते हुए कैदियों की मुलाकात शुरू की जाएगी।

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