एक आदेश से लगा स्‍कूलों की मनमानी पर ब्रेक, कहीं से खरीदें किताबे, ड्रेस

स्कूल ड्रेस भोपाल।  मध्य प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को विद्यालय संचालकों द्वारा खास दुकान से स्कूल ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए बाध्य किए जाने संबंधित शिकायतों को ध्यान में रखकर भोपाल के जिलाधिकारी निशांत वरवड़े ने विद्यार्थियों के अभिभावकों को किसी भी दुकान से शिक्षा सामग्री खरीदने के आदेश जारी किए हैं।

भोपाल के जिलाधिकारी वरवड़े ने सोमवार को स्कूल संचालकों को आदेशित किया है कि वे ड्रेस व पुस्तक किसी संस्थान विशेष से खरीदने के लिए विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों को बाध्य नहीं करें।

साथ ही उन्होंने सभी स्कूल संचालकों को स्कूल बसों में जीपीएस सिस्टम व व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम लगवाने के आदेश दिए हैं।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी वरवड़े द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सीबीएसई एवं एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों के संचालकों को स्कूल में पढ़ाई जाने वाली पाठ्यपुस्तकों की सूची शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से एक माह पूर्व सूचना पटल पर चस्पानी होगी।

लिस्‍ट में पुस्तकों के लेखक,  प्रकाशक व पुस्तक के मूल्य की जानकारी स्पष्ट प्रदर्शित करनी होगी,  ताकि अभिभावकगण अपनी सुविधा एवं पसंद के अनुसार पाठ्यपुस्तकें किसी भी दुकान से खरीद सकें। इसी तरह विद्यार्थियों को किसी दुकान विशेष से ड्रेस खरीदने के लिए भी बाध्य नहीं किया जा सकेगा।

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