आरक्षण बिल को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी, जल्द लागू होगा 10% रिजर्वेशन
नई दिल्ली। सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से कमजोर लोगों के लिए लाए गए 10 प्रतिशत आरक्षण बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मजूर कर दिया है. इससे सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में दस फीसदी आरक्षण मिल सकेगा.
इस मंजूरी के बाद ही सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है. बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर दस फीसदी आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा. सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय एक हफ्ते के भीतर इस कानून से जुड़े प्रावधानों को अंतिम रूप देगा.
सामान्य वर्ग के आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 7 जनवरी को मुहर लगाई थी. इसी दिन इस फैसले की जानकारी देश को दी गई थी. 8 जनवरी को इसके लिए लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया. इसी दिन ये बिल लोकसभा में पास हो गया, इस बिल के समर्थन में 323 वोट पड़े जबकि इस बिल के विपक्ष में 3 सदस्यों ने मतदान किया.
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9 जनवरी को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया गया. इसके लिए राज्यसभा की बैठक को एक दिन के लिए बढ़ाया गया. राज्यसभा में भी इस बिल पर लंबी बहस हुई और उसी दिन इस बिल को सदन से पास कर दिया गया. राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 165 वोट पड़े थे, जबकि 7 सदस्यों ने इस बिल के विरोध में मतदान किया था. दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इसे आखिरी मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया. और अब राष्ट्रपति ने भी इस बिल पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दे दी है.