सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आधार अनिवार्यता पर सरकार ने किया ऐसा फैसला कि परेशान….

नई दिल्ली। मोबाइल नंबरों में और बैंक खातों में आधार को लिंक करने की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले पर अब केंद्र सरकार ने भी हामी भर ली है। इसके तहत केंद्र ने इस मामले में बनी कानूनी कमी को भी दुरुस्त किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में आधार पर बनाए कानूनों में संशोधन मंजूर किए गए। इसके अनुसार अब बैंक एकाउंट और मोबाइल नंबर के साथ आधार लिंक करना या ना करना अब लोगों की इच्छा पर निर्भर करेगा। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है।

खबरों के मुताबिक़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सोमवार शाम टेलीग्राफ एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) में संशोधन मंजूर किए गए। संशोधनों में मोबाइल नंबर और बैंक खाते के लिए स्वेच्छा से आधार नंबर देने का प्रावधान होगा।

यानी ग्राहक चाहें तो दूसरी आईडी भी दे सकते हैं। संशोधन विधेयक संसद के चालू शीतकालीन सत्र में ही पेश होने की संभावना है।

बता दें टेलीग्राफ एक्ट में संशोधन कर आधार के जरिए मोबाइल सिम जारी करने को वैधता दी जाएगी। पीएमएलए में संशोधन के बाद केवाईसी में बैंक खाता आधार से लिंक करने का विकल्प मिलेगा।

वहीं आधार एक्ट में भी संशोधन को मंजूरी मिली है। इसके तहत डेटा चोरी पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और हैकिंग पर 10 साल तक जेल का प्रावधान होगा।

आधार नंबर सार्वजनिक होने की शिकायतों पर डिजिटल ऑथेंटिकेशन प्लेटफार्म बनेगा। आधार के क्यूआर कोड से वेरिफिकेशन होगा। नंबर बताने की जरूरत नहीं होगी।

बच्चों के आधार कार्ड बनाने में मां-बाप की अनुमति जरूरी होगी। बालिग होने पर वह अपना फैसला लेगा। राष्ट्रहित में सरकार आधार का डेटा शेयर कर सकेगी।

भूलकर भी इस जगह पर न रखें कदम, नहीं तो हो जायेगा कुछ ऐसा…

बता दें सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर में जारी आदेश में आधार का डेटा प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा करने पर रोक लगा दी थी। बैंक खाते और मोबाइल नंबर की आधार लिंकिंग की व्यवस्था देने वाली आधार एक्ट की धारा 57 को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा था कि इसकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। संशोधनों के जरिये सरकार यही कानूनी कमी पूरी कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार की कल्याण योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार नंबर जरूरी है। लेकिन, बैंक खाता और मोबाइल नंबर के लिए इसे जरूरी नहीं कर सकते हैं।

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