आज है वित्त वर्ष का आखिरी दिन, कल से आपकी जिंदगी में होंगे ये बदलाव…
नई दिल्ली। 31 मार्च यानी कि आज वित्त वर्ष 2018-19 का अंतिम दिन है। और इसके साथ कल यानी 1 अप्रैल 2019 से नया वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। इसी के साथ सरकार की ओर से किए गए फैसले आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगा।
बता दें, 31 मार्च कुछ ऐसी चीजों की डेडलाइन भी है, जिन्हें आपको आज ही निपटा लेना पड़ेगा। इसमें पैन को आधार कार्ड से जोड़ना, टीवी चैनल चुनना, जीएसटी रिटर्न जैसे जरूरी काम भी शामिल हैं।
सरकार ने 31 मार्च तक PAN को आधार से लिंक करवाने की डेडलाइन रखी है। अगर ऐसा नहीं किया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। जिसकी वजह से आप फिर रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे। पैन-आधार को लिंक करने के 4 तरीके हैं। अगर आपने लिंक करने की प्रक्रिया पूरी कर ली हो तो एक बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें कि पैन-आधार लिंक हो गया या नहीं।
2018-19 का इनकम टैक्स और GST रिटर्न भरने की लास्ट डेट है 31 मार्च। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर 1000 से 10 हजार तक जुर्माना लगेगा। हालांकि, अगर टैक्सपेयर की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो जुर्माना 1 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होगा।
इन कामों के लिए आयकर और जीएसटी के दफ्तर भी 30 और 31 मार्च को खोलने का ऐलान किया गया था। रिटर्न और टैक्स जमा करने के लिए इनकम टैक्स/GST दफ्तर के अलावा बैंक और रिजर्व बैंक भी रविवार को खुले रहेंगे। RTGS/NEFT समेत इलेक्ट्रॉनिक लेन-देन हो सकेंगे।
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टीवी पर कौन-से चैनल देखना चाहते हैं, ये आपने केबल/DTH ऑपरेटर को नहीं बताया तो कई पसंदीदा चैनल नहीं देख पाएंगे। 31 मार्च तक उन चैनल्स को चुन सकते हैं जिनके लिए आप भुगतान करना चाहते हैं। इससे पहले नए टैरिफ सिस्टम पर शिफ्ट होने की डेडलाइन 1 फरवरी थी।