आजम अदालत में नहीं हुए हाज़िर

अदालतलखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आजम खान मानहानि के मामले में मंगलवार को सीजेएम न्यायालय में पेश नहीं हुए। न्यायालय ने जारी समन को तामिल कर न्यायालय को अवगत कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही मामले की अगली सुनवाई 25 फरवरी तय की है।

उल्लेखनीय है कि आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के लिए 29 नवंबर, 2015 को रामपुर में अभद्र शब्दों का प्रयोग करने के संबंध में अमिताभ ने सीजेएम न्यायालय में वाद दायर किया था। न्यायालय ने अमिताभ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर आजम खान की टिप्पणी को मानहानिपूर्ण, अपमानजनक और अफवाह फैलाने वाला करार देने वाले आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाया था, जिसके बाद उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 500, 504 व 505 के तहत समन जारी किया गया था। लेकिन मंगलवार को आजम सीजेएम लखनऊ के समक्ष पेश नहीं हुए।

इस पर सीजेएम (लखनऊ) संध्या श्रीवास्तव ने संबंधित थानाध्यक्ष को आजम खान को जारी समन को तामिला कर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश दिया और सुनवाई की अगली तारीख 25 फरवरी तय कर दी।

परिवाद के अनुसार, आजम ने रामपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान अमिताभ के लिए अत्यंत अमर्यादित व अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्हें प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर कलंक कहा था, साथ ही उन्होंने आरएसएस के लिए भी बेहद अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया था।

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