आखिरकार अमिताभ ठाकुर बहाल

अमिताभ ठाकुरलखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले के बाद उत्‍तर प्रदेश सरकार ने बुधवार को आईपीएस अमिताभ ठाकुर को सेवा में बहाल कर दिया। प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पांडा के आदेश 11 मई 2015 में कहा गया है कि अमिताभ को 11 अक्‍टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल किया जाता है।

अमिताभ ठाकुर बहाल

इस आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2016 को अमिताभ का निलंबन निरस्त कर दिया था। इसी पर 25 अप्रैल 2016 को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच ने भी अपनी मुहर लगाई थी। प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने पुनः 26 अप्रैल को अमिताभ की बहाल करने के आदेश दिए, जिसके पालन में आज से उन्हें बहाल किया जाता है।

आदेश में कहा गया है कि अमिताभ की तैनाती के आदेश अलग से जारी किये जायेंगे। दरअसल राज्य सरकार ने निलंबन के 90 दिन की अवधि के बाद 11 दिसंबर  2015 को उनका निलंबन 11 अक्टूबर  2015 से बढ़ाया था जिसे विधिविरुद्ध होने के कारण पहले भारत सरकार और बाद में कैट ने निरस्त कर दिया था। वहीं आदेश पाने पर अमिताभ ने ख़ुशी जाहिर करते हुए इसे न्याय की जीत बताया।

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