अब 15% चुकाना होगी कस्टम ड्यूटी टैक्स

12657732-bag-with-custom-duty-Stock-Photoएजेन्सी/सालभर विदेश में रहने के बाद घर लौटने वाले भारतीयों को कलर टीवी, होम थियेटर सिस्टम, सर्राफा और अन्य आभूषण लाने पर 15 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी चुकाना होगा. अभी तक उपयोग हो चुके निजी और घरेलू सामान पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था. इनमें वीडियो कैसेट रिकार्डर-प्लेयर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल या एलपीजी कुकिंग रेंज, कंप्यूटर या लैपटॉप और 300 लीटर तक का रेफ्रिजरेटर, पुरुषों के लिए 50,000 रुपए और महिलाओं के लिए 1 लाख रुपए तक की ज्वैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगता था.

अन्य सामान के लिए केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (CBEC) हर साल नियम और दरें तय करता है. चालू वित्त वर्ष के लिए CBEC ने 13 ऐसे सामानों की सूचि जारी की है जो भारतीय पासपोर्टधारक कम से कम 365 दिन तक विदेश रहने के बाद बिना शुल्क चुकाए देश में ला सकते हैं.

CBRC ने 2016-17 के लिए बिना शुल्क देश में लाए जाने वाले जिन सामानों की लिस्ट जारी की है, उनमें वीडियो कैसेट रिकार्डर-प्लेयर, डिजिटल वीडियो डिस्क प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम शामिल हैं. इनके अलावा एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव अवन, वल्र्ड प्रोसेसिंग मशीन, फैक्स मशीन, पोर्टेबल फोटोकॉपी मशीन, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल या एलपीजी कुकिंग रेंज, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटाप और 300 लीटर क्षमता के रेफ्रिजरेटर पर भी शुल्क नहीं लगता है.

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