अब ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण के लिए नहीं जाना होगा RTO ऑफिस, ऑनलाइन मिलेगी ये सुविधा

अगर आपके पास किसी और शहर का ड्राइविंग लाइसेंस है, और आप किसी दूसरे शहर या राज्य में रहते हैं, तो लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आपको संबंधित राज्य या शहर जाने की जरूरत नहीं है। अब यह काम आप अपने शहर में ही कर सकते हैं।

कुल मिला कर ये कि ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आपको उस शहर में जाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने डीएल सारथी नाम से एक नया सॉफ्टवेयर डेवलेप किया है, जिस पर सभी लाइसेंस धारकों का रिकॉर्ड दर्ज है। इस सॉफ्टवेयर के जरिए किसी भी राज्य के आरटीओ दफ्तर में बैठा अधिकारी लाइसेंस रिकॉर्ड की जांच कर सकता है।

ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण

राजधानी दिल्ली और नोएडा में यह सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके तहत लाइसेंस रिन्यू कराने या पता बदलने के लिए उस शहर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली परिवहन विभाग ने इस संबंध में मोटर लाइसेंसिंग अफसर (एमएलओ) को एनओसी नहीं मांगने का आदेश दिया है। लेकिन इसकी शर्त है कि आपके लाइसेंस पर चिप होनी चाहिए।

वहीं अगर लाइसेस पर चिप नहीं है या कागज पर बना हुआ है, ऐसी सूरत में एनओसी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि उनका डाटा अभी तक साफ्टवेयर पर अपलोड नहीं हुआ है। इसलिए बिना चिप वाले लाइसेंस पर दर्ज पता बदलवाने और रिन्यू के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा।

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वहीं नोएडा में भी यह सुविधा शुरू ककर दी गई है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रह रहे लोग परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। वहीं लाइसेंस रिन्यू करने के लिए 400 रुपये शुल्क चुकाना पड़ेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा और स्थाई पते पर डाक के जरिये आवेदक के घर भेज दिया जाएगा।

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